भास्कर न्यूज | बाड़मेर शहर के गांधीनगर क्षेत्र में कृषि मंडी के पास हाइवे 68 पर 28 भूखंडों पर तैयार हुई 140 दुकानों के मार्केट को नगर परिषद ने सीज कर दिया है। दरअसल निर्माण स्वीकृति लिए बगैर ही दुकानों तैयार कर दी थी। इसी वजह से प्रशासन ने 4 माह पूर्व 15 दिन का नोटिस देकर जवाब मांगा था। जिसके बाद अब सीज की कार्यवाही की गई है। नगरपरिषद ने दुकानों को सीज की कार्रवाई करते हुए दुकानों पर ताला लगाकर उस पर कपड़ा बांधा तथा प्रत्येक दुकान पर नोटिस चस्पा किया। पहली बार एक साथ 140 से ज्यादा दुकानों को एक ही दिन में सीज किया गया है। अधिकारियों ने न तो इन दुकानों की निर्माण स्वीकृति जारी की और न ही बिना निर्माण स्वीकृति के चल रहे कार्य को रुकवाने की कोशिश की। एक महीने पहले शिकायत पर नगरपरिषद के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत नोटिस दिए। इसके साथ ही भूखंड मालिकों को निर्माण स्वीकृति लेने की सलाह देकर लौट आए। जिसके चलते इन दुकान मालिकों ने 10 दिन पहले ही नगरपरिषद में निर्माण स्वीकृति के आवेदन किए। अब तक निर्माण स्वीकृति नहीं मिली है। कृषि मंडी के पास हाइवे 68 पर 28 भूखंडों पर तैयार हुई 140 दुकानों के मार्केट बनाते समय नियमों की पालना नहीं की गई। भूखंड मालिकों ने न तो सैट बैक छोड़ा, न ही भूखंडों का संयुक्तीकरण करवाया और न ही मार्केट निर्माण की स्वीकृति ली। 27 दिसंबर 2024 को दैनिक भास्कर के बाड़मेर संस्करण में शहर के चामुंडा चौराहे के पास नगरपरिषद की बिना स्वीकृति बन गया 88 अवैध दुकानों का मार्केट, शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इस पर प्रशासक ने दुकानदारों को पन्द्रह दिन में निर्माण स्वीकृति लेने के निर्देश दिए थे। नगर परिषद ने टीम ने 5 घंटे तक कार्यवाही को अंजाम देकर दुकानों को सीज किया।


