बारां में 11 उर्वरक विक्रेताओं को नोटिस जारी:एक लाइसेंस निलंबित, जयपुर टीम ने की सघन जांच

बारां में कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर की टीम ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर उर्वरक विक्रेता फर्मों का निरीक्षण किया। इस दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर 11 फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जबकि एक फर्म का लाइसेंस सात दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। जयपुर टीम में सहायक निदेशक कृषि (फसल बीमा) जयकुमार यादव और कृषि अधिकारी रमेश चंद्र बाना शामिल थे। उनके साथ जिले के उप परियोजना निदेशक (आत्मा) धनराज मीना भी मौजूद थे। यह संयुक्त टीम जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जिला फर्टिलाइजर्स रेगुलेटरी टास्क फोर्स की पांचवीं बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद गठित की गई थी, जिसमें विशेष निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे। अभियान के तहत, अलग-अलग टीमों ने जिले भर में निरीक्षण किया। जयपुर टीम ने बारां शहर में मैसर्स सनराइज फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स और भुवन इंटरप्राइजेज का सघन निरीक्षण किया, जहां उर्वरक खरीद-बिक्री संबंधी रिकॉर्ड की जांच की गई। दूसरे दिन, टीम ने समरानिया कस्बे में मित्तल ट्रेडर्स, रवि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, चौधरी एग्रो सेल्स, चौधरी ट्रेडिंग कंपनी, किसान एग्रो क्लिनिक, विजय कृषि सेवा केंद्र, नितिन फर्टिलाइजर्स, एन.के. फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, रितेश मेहता खाद बीज भंडार और जयेश मेहता फर्टिलाइजर्स का निरीक्षण किया। नाहरगढ़ कस्बे में नागर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, कनक फर्टिलाइजर्स, गणेश फर्टिलाइजर्स, न्यू महिमा ट्रेडिंग कंपनी और सुमित कुमार पुनीत कुमार एंड कंपनी सहित अन्य विक्रेताओं के उर्वरक बिक्री रिकॉर्ड की भी जांच की गई। निरीक्षण के दौरान, पॉश मशीन में प्रदर्शित उर्वरक स्टॉक का स्टॉक रजिस्टर और गोदाम में उपलब्ध स्टॉक से मिलान किया गया। अधिकांश फर्मों में मूल्य सूची बोर्ड, स्टॉक बोर्ड और स्टॉक संधारण में अनियमितताएं पाई गईं। यह भी सामने आया कि जिन विक्रेताओं को दिसंबर माह में यूरिया प्राप्त हुआ था, उसे कृषि पर्यवेक्षक की मौजूदगी में किसानों को प्रति कृषक 5 बैग के हिसाब से वितरित किया जाना था। निरीक्षण टीम ने फर्मों की पिछले 15 दिनों की उर्वरक आपूर्ति और बिक्री के सभी रिकॉर्ड की जांच की। इनमें गड़बड़ी मिलने पर 11 उर्वरक विक्रेता फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित फर्म का उर्वरक अनुज्ञापत्र निलंबित या रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही विक्रेता फर्म रवि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, समरानियां द्वारा निरीक्षण टीम को रिकार्ड उपलब्ध नहीं करने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उर्वरक ट्रिपल सुपर फास्फेट के 400 बैग के विक्रय पर 10 दिवस की रोक लगाते हुए उर्वरक अनुज्ञापत्र 7 दिवस के लिए निलंबित किया गया।

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