बिलासपुर में अवैध प्लाटिंग और कालोनियों के निर्माण को रोकने के लिए नगर निगम ने कड़े कदम उठाए हैं। निगम ने घुरू क्षेत्र की 6 जमीनों की रजिस्ट्री रोकने के लिए बिलासपुर और तखतपुर के उप पंजीयक को पत्र भेजा है। नगर निगम के प्रभारी आयुक्त खजांची कुम्हार ने बताया कि इन जमीनों की पूर्व में की गई रजिस्ट्री की जानकारी भी मांगी गई है। इससे पहले निगम ने शहर के विभिन्न स्थानों की 142 जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का पत्र भेज चुका है। इन जमीनों की रजिस्ट्री पर लगाई गई रोक रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई जमीनें घुरू, प.ह.नं. 61, तहसील सकरी, जिला बिलासपुर में स्थित हैं। इनके खसरा क्रमांक 302/5, 311/2, 241/1, 305/4, 592/166, 607/41 हैं। इन जमीनों का क्षेत्रफल क्रमशः 0.0314, 0.0943, 0.0545, 0.1694, 0.0637, 0.641 हेक्टेयर है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना भूमि का स्वरूप बदलकर अवैध कॉलोनी बनाना या प्लाटिंग करना गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर विधायक अमर अग्रवाल से अवैध प्लॉटिंग की शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर उन्होंने नगर निगम को निर्देशित किया। इसके बाद नगर निगम ने उप पंजीयक (सब रजिस्ट्रार) को पत्र भेजकर छह लोगों की ज़मीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है।


