बिलासपुर में निगम का बड़ा एक्शन:लिंक रोड पर अवैध केबल काटे; अवैध परिवहन पर भी कार्रवाई, 2 हाइवा जब्त

बिलासपुर नगर निगम ने शहर में अवैध केबल तारों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई हुई। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर बुधवार (17 सितंबर) को लिंक रोड और गुरुवार को तारबहार रोड पर कई कंपनियों के अवैध केबल काटे गए और जब्त किए गए। बुधवार को लिंक रोड पर जियो, एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल और स्थानीय डिश ऑपरेटरों के अवैध केबल हटाए गए। ये केबल लिंक रोड के डिवाइडर पर लगे बिजली के खंभों पर बिना अनुमति के बेतरतीब ढंग से लटकाए गए थे। निगम प्रशासन के अनुसार, कई बार चेतावनी देने के बावजूद कंपनियों ने सड़कों से अवैध केबल वायर नहीं हटाए थे। ये केबल न केवल मानकों के विपरीत थे, बल्कि शहर की सुंदरता को भी प्रभावित कर रहे थे। वहीं, जिले में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई में 2 हाइवा जब्त किया गया है। केबल हटाने के निर्देश, नही तो काट दिए जाएंगे निगम प्रशासन ने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। केबल कंपनियों को आगाह किया गया है कि वे अपने अवैध केबल स्वयं हटा लें, अन्यथा निगम द्वारा उन्हें काट दिया जाएगा। इससे पहले, निगम प्रशासन ने सभी कंपनियों के साथ बैठक कर अवैध और बेतरतीब ढंग से लटके केबलों को हटाने के निर्देश दिए थे। इस संबंध में कुछ कंपनियों को नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऑपरेटरों ने तारों को नहीं हटाया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। वहीं, जिले में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। माइनिंग विभाग की टीम ने दो हाइवा वाहन जब्त किए हैं, जिनमें अवैध रूप से मुरूम का परिवहन किया जा रहा था। यह कार्रवाई कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश और उप संचालक खनिज विभाग के मार्गदर्शन में की गई। खनिज विभाग जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में विभाग के अमले ने मंगला, सरकंडा, मोपका, बैमा, सेलर, पौसरा, पीप्रा, खैरा, टेकर और सीपत सहित 10 स्थानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत टेकर क्षेत्र में बिना वैध अभिवहन पास के मुरूम का परिवहन कर रहे दो हाइवा वाहनों को पकड़ा गया। इन वाहनों को जब्त कर पुलिस थाना सीपत की अभिरक्षा में रखा गया है।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *