बीमा कंपनी को उपभोक्ता आयोग का नोटिस:कार के इंजन में पानी भरने से हुए नुकसान का क्लेम खारिज करने पर 6.10 लाख रुपए देने का आदेश

बालाघाट जिला उपभोक्ता आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को एक आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह कार मालिक राजेन्द्र कोछड़ को 6 लाख 10 हजार 133 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दे। मामला अप्रैल 2020 का है। राजेन्द्र कोछड़ ने अपनी कार के लिए 60,762 रुपए का प्रीमियम देकर एक साल की बीमा पॉलिसी ली थी। इसी दौरान रेलवे अंडरपास से गुजरते समय कार के इंजन में पानी भर गया। इससे इंजन खराब हो गया। कार मालिक ने तुरंत पुलिस और बीमा कंपनी को सूचित किया। इंजन की मरम्मत के लिए 67,739 रुपए का खर्च आया। सभी दस्तावेज बीमा कंपनी को भेजे गए, लेकिन कंपनी ने 24 घंटे के भीतर ही क्लेम खारिज कर दिया। उपभोक्ता आयोग की बेंच ने माना कि बीमा कंपनी ने सेवा में कमी की है। आयोग ने क्षतिपूर्ति राशि के साथ 5 नवंबर 2020 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक परेशानी के लिए 2,000 रुपए तथा वाद खर्च के 1,500 रुपए भी देने होंगे। यह फैसला जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष उपेन्द्र कुमार सोनकर, सदस्य डॉ. महेश कुमार चांडक और हर्षा बिजेवार की बेंच ने दिया है।

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