बुरहानपुर में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्ष सिंह ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रियकांत चौहान को निलंबित कर दिया। चौहान विधानसभा क्षेत्र 180 बुरहानपुर में बीएलओ सुपरवाइजर के रूप में पदस्थ थे और उन्हें मतदान केंद्र क्रमांक 123 से 132 तक के कार्यों की जिम्मेदारी दी गई थी। निर्वाचन काम की डेडलाइन 4 दिसंबर
निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना पत्रक भरने और डिजिटलाइजेशन का काम चल रहा था। इस दौरान चौहान के क्षेत्र में प्रगति बेहद धीमी रही। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद सुधार नहीं मिलने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बाद भी नहीं किया सुधार
नोटिस मिलने के बाद भी चौहान न तो काम में अपेक्षित प्रगति ला पाए और न ही लिखित जवाब प्रस्तुत किया। इसे समयबद्ध और महत्वपूर्ण कार्य में गंभीर लापरवाही मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी नेपानगर कार्यालय रखा गया है।


