बुरहानपुर में 13 गौवंश जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार:अवैध परिवहन कर रहे कंटेनर को पकड़ा, पुलिया से टकराया

बुरहानपुर पुलिस ने अवैध गौवंश तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 13 गौवंश और एक अशोक लीलैंड कंटेनर वाहन जब्त किया है। यह कार्रवाई इंदौर–इच्छापुर हाईवे पर उतावली नदी के पास की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद रंग के अशोक लीलैंड कंटेनर में अवैध रूप से गौवंश को महाराष्ट्र में वध के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। इसके बाद थाना प्रभारी के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई। उतावली नदी के पास संदिग्ध वाहन को रोका टीम ने इंदौर–इच्छापुर हाईवे पर उतावली नदी के पास संदिग्ध वाहन को घेराबंदी कर रोका। पुलिस को देख चालक ने वाहन भगाने की कोशिश की, लेकिन भागते समय गाड़ी पुलिया से टकरा गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया। जांच में कंटेनर के अंदर 13 गौवंश ठूंस-ठूंस कर भरे मिले, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन चालक अकरम उर्फ अकवा (26) निवासी रसूलपुर, थाना सुनेरा, जिला शाजापुर और मोहित (26) निवासी अलीसर खेड़ा, थाना सलसलाई, जिला शाजापुर को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना गणपति नाका में गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6, 9 और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)घ के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दोनों आरोपियों पर पहले से मामले हैं दर्ज पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अकरम पर गौवंश तस्करी के 7 और मोहित पर 5 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। इनके खिलाफ शिवपुरी, खंडवा, गुना, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन, राजगढ़ और आगर मालवा सहित कई जिलों में प्रकरण पंजीबद्ध हैं। इस कार्रवाई में निरीक्षक सुरेश महाले, प्रधान आरक्षक देवेंद्र पवार, संतोष चौहान, नितेश बिसे, आरक्षक विनोद परिहार और प्रताप (209) की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस ने जिले में अवैध गौवंश परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है। बुरहानपुर पुलिस ने अवैध गौवंश तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 13 गौवंश और एक अशोक लीलैंड कंटेनर वाहन जब्त किया। यह कार्रवाई इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर उतावली नदी के पास की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग के अशोक लीलैंड कंटेनर में अवैध रूप से गौवंश को महाराष्ट्र में वध के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया। थाना प्रभारी ने तुरंत एक टीम गठित की। टीम ने इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर उतावली नदी के पास संदिग्ध वाहन को घेर लिया। वाहन चालक ने पुलिस से बचने के लिए भागने का प्रयास किया और गाड़ी को पुलिया से टकरा दिया। कड़ी मशक्कत और सूझबूझ से पुलिस ने गौवंश से भरे इस वाहन को पकड़ लिया। वाहन की जांच करने पर उसमें 13 गौवंश ठूंस-ठूंस कर भरे मिले, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.30 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने वाहन चालक अकरम उर्फ अकवा (26) पुत्र समद खां, निवासी रसूलपुर, थाना सुनेरा, जिला शाजापुर और मोहित (26) पुत्र कैलाश मालवीय, निवासी अलीसर खेड़ा, थाना सलसलाई, जिला शाजापुर को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना गणपति नाका में गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6, 9 और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)घ के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी अकरम उर्फ अकवा पर गौवंश अधिनियम के तहत कुल 7 अपराध दर्ज हैं, जबकि मोहित पर 5 अपराध पंजीबद्ध हैं। इन पर शिवपुरी, खंडवा, गुना, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन, राजगढ़ और आगर मालवा जैसे विभिन्न जिलों में भी गौवंश तस्करी के मामले दर्ज हैं। जिले में अवैध गौवंश परिवहन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में निरीक्षक सुरेश महाले, प्रधान आरक्षक देवेंद्र पवार, संतोष चौहान, नितेश बिसे, आरक्षक विनोद परिहार और प्रताप (209) की सराहनीय भूमिका रही।

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