बैतूल जिले में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद रविवार रात कई स्थानों पर तेज आवाज में डीजे बजते पाए गए। आमला पुलिस ने बिना अनुमति बज रहे डीजे सिस्टम को जब्त कर संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त, एक बारात में हर्ष फायरिंग की सूचना पर पुलिस ने एयर गन बरामद की। यह कार्रवाई कलेक्टर बैतूल के 22 नवंबर 2025 के आदेश के उल्लंघन में की गई। तेज आवाज बज रहा था डीजे रविवार रात करीब 11 बजे आमला थाना पुलिस टीम कस्बे में गश्त कर रही थी। इस दौरान चन्द्रभागा नदी के पास उईके टेंट हाउस, रतेड़ा रोड आमला स्थित एक कार्यक्रम स्थल पर अत्यधिक तेज ध्वनि में डीजे बज रहा था। जांच के दौरान, डीजे संचालक कोई अनुमति पेश नहीं कर सका। डीजे संचालक के खिलाफ केस दर्ज पुलिस ने मौके से दो डीजे बॉक्स और एक पावर एम्प्लीफायर मशीन जब्त की। डीजे संचालक हरीशचंद्र मर्सकोले निवासी संतोषी माता मंदिर आमला के खिलाफ थाना आमला में धारा 223(ए) बीएनएस और 7/15 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हर्ष फायर करने पर एयर गन जब्त की हालांकि, गंज और कोतवाली थाना क्षेत्रों में डीजे बजने की शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोतवाली टीआई नीरज पाल ने बताया कि एक बारात में हर्ष फायर की जानकारी मिली थी, जिसकी जांच में एयर गन पाई गई। इसे समझाइश देकर वापस लौटा दिया गया। टीआई पाल ने यह भी कहा कि डीजे प्रतिबंध का पालन तय करने के लिए हिदायतें दी जा रही हैं। जिले में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। तत्कालीन प्रभारी कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अक्षत जैन ने 23 नवंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में विवाह और अन्य समारोहों में डीजे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए थे। आदेशानुसार, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सिर्फ ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार ही किया जा सकेगा। रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या ध्वनि उपकरण के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बारात या चल समारोह के दौरान यातायात बाधित करने की अनुमति नहीं होगी।


