बोर्ड-निगमों,विश्वविद्यालयों में पहले से लागू ओपीएस बंद नहीं होगी:ओपीएस के फंड की व्यवस्था खुद करनी होगी, खराब हालत वाली संस्थाओं को एनपीएस लागू करने की छूट

राजस्थान में सरकारी विभागों के अलावा जिन बोर्ड, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में पहले से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू हो चुकी है, सरकार उसे बंद नहीं करेगी। इन संस्थाओं के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ओपीएस का फायदा मिलता रहेगा। वित्त विभाग ने ओपीएस को लेकर नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, जिन संस्थाओं में 31 अक्टूबर 2025 तक ओपीएस लागू हो चुकी है, उनमें यह योजना जारी रहेगी। पूरी तरह अनुदानित संस्थाओं के अलावा अन्य संस्थाओं, बोर्ड, निगमों और स्वायत्त संस्थाओं को अपने स्तर पर ही ओपीएस के लिए फंड की व्यवस्था करनी होगी। जो संस्थाएं पूरी तरह सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं हैं, उन्हें सरकार ओपीएस के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी। इस निर्णय का असर कई सहकारी संस्थाओं और बोर्ड, निगमों पर पड़ेगा। कर्मचारियों से ओपीएस के विकल्प पत्र भरवा लिए, वे पैसा होने पर ओपीएस लागू कर सकेंगी
वित्त विभाग के आदेशों के अनुसार, जिन संस्थाओं में ओपीएस से संबंधित प्रावधानों के तहत कर्मचारियों और पेंशनरों से विकल्प पत्र भरवा लिए गए थे और निर्धारित राशि जमा करवा ली गई थी, लेकिन पेंशनरों को ओपीएस का लाभ शुरू नहीं किया गया, ऐसी संस्थाएं अपनी आर्थिक स्थिति ठीक होने पर ओपीएस लागू कर सकती हैं। जिन संस्थाओं के पास ओपीएस का पैसा नहीं
जिन संस्थाओं ने कर्मचारियों से ओपीएस लागू करने के बारे में विकल्प पत्र भरवा लिए और निर्धारित राशि भी ले ली, लेकिन उनके पास पर्याप्त फंड नहीं है, वे एनपीएस लागू कर सकती हैं। वित्त विभाग ने 9 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी कर खराब आर्थिक हालत वाली सरकारी संस्थाओं, बोर्डों और निगमों को ओपीएस की जगह एनपीएस लागू करने का विकल्प चुनने की छूट दी थी। 9 अक्टूबर का यह आदेश केवल उन्हीं संस्थाओं पर लागू होगा जिनके पास ओपीएस देने के लिए फंड नहीं है और जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है। जिन संस्थाओं की वित्तीय हालत ठीक है, उन्हें ओपीएस बंद करने की छूट नहीं होगी। वित्त विभाग ने इसलिए जारी किया आदेश
वित्त विभाग के अक्टूबर के आदेश के बाद कर्मचारी संगठनों और कुछ वर्गों में यह आशंका जताई जा रही थी कि खराब आर्थिक हालात का हवाला देकर कई बोर्ड, निगम और सरकारी संस्थाएं पहले से लागू ओपीएस को बंद कर देंगी। इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं थीं। अब, वित्त विभाग ने ताजा आदेश जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है कि पहले से लागू ओपीएस को बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि, पूरी तरह से सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं रहने वाली संस्थाओं को अपने स्तर पर ही फंड की व्यवस्था करने की शर्त पर ओपीएस लागू करने की छूट दी गई है। ——— ये खबर भी पढ़िए…
राजस्थान में ओपीएस बंद होने की शुरुआत:कई बोर्ड और निगम को न्यू पेंशन स्कीम लागू करने की अनुमति राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बंद होने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने घाटे में चल रही संस्थाओं को न्यू पेंशन स्कीम (NPS) लागू करने की छूट दे दी है। इन संस्थानों में अब तक ओपीएस स्कीम है। इनमें बोर्ड, निगम, स्वायत्त संस्थाएं और विश्वविद्यालय शामिल हैं। पढ़ें पूरी खबर

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