भिंड में अवैध हथियारों के मामलों में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए पुराने प्रकरण में बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2021 में बरोही पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी को अब न्यायालय से 2 साल कारावास की सजा मिली है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला भिण्ड की अदालत ने थाना बरोही के एक प्रकरण में अवैध हथियार रखने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला करीब पांच वर्ष पुराना है, जब पुलिस ने वारदात की नीयत से घूम रहे एक युवक को हथियार के साथ धर दबोचा था। अभियोजन के अनुसार घटना 19 दिसंबर 2021 की है। थाना बरोही में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लाड़मपुरा तिराहे पर अवैध हथियार लेकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। अवैध हथियार रखने पर नहीं मिली राहत, भिंड कोर्ट का कड़ा संदेश सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया गया। पुलिस को देखकर संदिग्ध युवक भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम लालू उर्फ लालबहादुर शर्मा, निवासी ग्राम गढ़ी, थाना मेहगांव बताया। तलाशी के दौरान उसकी कमर से पेंट के नीचे छिपाकर रखा गया हाथ से बना 315 बोर का कट्टा बरामद किया गया। जांच करने पर कट्टे के चेंबर में एक जिंदा राउंड भी मिला। आरोपी हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(ए) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना पूर्ण की और चालान न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। न्यायालय ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए आरोपी को दोषी माना और दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला अवैध हथियार रखने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।


