भिलाई पावर हाउस में भारी वाहनों की नो एंट्री:SDM छावनी ने जारी किया आदेश, दुर्घटनाओं को देखते हुए लिया फैसला

भिलाई टाउनशिप से होते हुए छावनी चौक, ACC चौक को जोड़ने वाले मार्ग में भारी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कोई भी भारी वाहन इस मार्ग से होकर नहीं गुजरेगा। आपको बता दें कि भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 1 से फ्लाई ओवर ब्रिज होते हुए नंदिनी रोड में हर समय भारी वाहन दौड़ते रहते थे। सुबह और रात के समय इसके चलते यहां जाम की स्थिति होती थी और आए दिन यहां एक्सीडेंट होते थे। इसे देखते हुए दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने छावनी SDM को यहां नो एंट्री लागू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश के बाद न्यायालय अनुभागीय अधिकारी छावनी भिलाई इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक नंदनी रोड पावर हाउस से छावनी चौक भिलाई मार्ग में रेत, गिट्टी या अन्य समान लेकर कोई भी हैवी वाहन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक नहीं आ सकेगा। उसे रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही इस मार्ग में आवागमन करना होगा। स्कूटर सवार ट्रक के पीछे जा घुसा, मौके पर मौत नंदनी रोड में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। एक साल पहले यहां एक स्कूटर सवार ब्रिज से जा रहे ट्रक के पीछे घुस गया। इस दुर्घटना में शिवा साहू (31 साल) निवासी छावनी भिलाई की मौके पर मौत हो गई थी। छावनी सीएसपी ऑफिस से कुछ दूर ट्रक पोल से टकराया 3 दिन पहले ही एक तेज रफ्तार हाइवा बालू लेकर जा रहा था। उसने सीएसपी छावनी कार्यालय से जुड़े फ्लाईओवर ब्रिज में पहले एक बीएसपी कर्मी को अपनी चपेट में लिया। इसके बाद हाइवा को ब्रिज के डिवाइडर में लगे पोल से टकरा दिया। इस दुर्घटना में ड्राइवर कई घंटे तक ट्रक के अंदर फंसा रहा। बाद में हाइवा के केबिन को काटकर ड्राइवर की जान बचाई गई।

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