भीलवाड़ा में 2 ड्रग्स-तस्करों को 10 साल का कारावास:एक-एक लाख का जुर्माना,14 गवाह और 82 डॉक्यूमेंटस के आधार पर सुनाई सजा

भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने 86 किलो गांजा जब्त मामले में 2 आरोपियों को दोषी माना। 14 गवाहों और 82 डाक्यूमेंट्स के आधार पर कोर्ट ने दोनों को 10 साल कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आजाद नगर में कार से मिला था गांजा विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि 2019 में प्रतापनगर थाना इंचार्ज प्रेम सिंह को सूचना मिली थी कि आजाद नगर श्मशान घाट के पास खड़ी कार में अवैध गांजा है। टीम मौके पर पहुंची तो एक कार खड़ी मिली, जिसमें दो लोग बैठे थे। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम आसिफ और आमिर बताया। 46 पैकेट में मिला 86 किलो गांजा कार की तलाशी में 46 पैकेट गांजा मिला, जिसका कुल वजन 86 किलो था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। लंबे ट्रायल के बाद कोर्ट का फैसला जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह और 82 दस्तावेज पेश किए। सुनवाई पूरी होने पर एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 साल कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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