मंडला में किराना दुकान से अवैध खाद-बीज बिक्री:कृषि विभाग की टीम ने की दुकान-गोदाम सील, संचालक पर FIR दर्ज

मंडला जिले के नारायणगंज में कृषि विभाग ने एक किराना दुकान में खाद-बीज के अवैध भंडारण और बिक्री का खुलासा किया है। विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकान और उसके गोदाम को सील कर दिया है। इस मामले में दुकान संचालक के खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। कृषि कल्याण उपसंचालक अश्विनी झारिया और उनकी टीम को नारायणगंज के मैली चौराहा स्थित दिव्या किराना और जनरल स्टोर से अवैध रूप से खाद-बीज बेचे जाने की सूचना मिली थी। छापे के दौरान दुकान में यूरिया के 17 बैग सहित चार प्रकार के उर्वरकों का भंडारण पाया गया। इसके बाद टीम ने शंकरगंज ग्राम स्थित दुकान के गोदाम की भी जांच की। वहां भी लगभग 54 बैग यूरिया के अवैध रूप से भंडारित पाए गए। सैंपल की जांच करेंगे कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि बिना लाइसेंस के खाद-बीज का विक्रय और भंडारण करने के आरोप में दुकान और गोदाम को सील किया गया है। शुक्रवार देर रात दुकान संचालक राकेश कुमार साहू के खिलाफ टिकरिया थाने में फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 और बीज अधिनियम 1966 की धारा तीन के तहत मामला दर्ज किया गया है। दुकान और गोदाम से मिले खाद-बीज के नमूनों की जांच की जाएगी। यदि वे अमानक पाए जाते हैं, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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