मतदाता सूची पुनरीक्षण में धांधली का आरोप::झुंझुनूं ब्लॉक कांग्रेस ने जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, बल्क में फॉर्म-7 जमा करने पर जताई आपत्ति

मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के बीच झुंझुनूं विधानसभा क्षेत्र में नया विवाद खड़ा हो गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी झुंझुनूं ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि उपखंड अधिकारी (SDM) कार्यालय में नियमों को ताक पर रखकर एक राजनीतिक दल द्वारा बड़ी संख्या में ‘बल्क’ (थोक) में फॉर्म जमा कराए गए हैं। ज्ञापन में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के इलेक्ट्रोल मैन्युअल 2023 (पैरा 11.3.2) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल थोक में आवेदन जमा नहीं कर सकता। नियमों के मुताबिक एक व्यक्तिगत मतदाता केवल एक ही फॉर्म प्रस्तुत कर सकता है। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म ही जमा करवा सकते हैं। प्रत्येक फॉर्म के साथ मतदाता का मोबाइल नंबर, साक्ष्य और अंडरटेकिंग होना अनिवार्य है। कांग्रेस कमेटी का आरोप है कि नियमों के विरुद्ध एक ही दिन में सैकड़ों से हजारों की संख्या में फॉर्म-7 (नाम हटवाने के लिए) और फॉर्म-6 (नाम जुड़वाने के लिए) जमा किए गए हैं। प्रशासन से की गई प्रमुख मांगें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने अजमत अली औरर और गिड़ानीय अध्यक्ष सुमेर सिंह पीटीआई ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखी हैं। सूची की उपलब्धता: नियम विरुद्ध जमा किए गए फॉर्म-6, 7 और 8 की संकलित सूची कांग्रेस पार्टी को उपलब्ध करवाई जाए। कार्रवाई पर रोक: बिना ठोस साक्ष्य और विवरण के थोक में प्राप्त हुए आवेदनों पर किसी भी प्रकार का संज्ञान न लिया जाए। कानूनी कार्रवाई: नियमों का उल्लंघन कर बल्क में आवेदन देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाए। पारदर्शिता पर उठाए सवाल कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि 12 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 15 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां मांगी गई थीं। इस अवधि के अंतिम दौर में जिस तरह से बल्क में फॉर्म जमा हुए हैं, वह चुनावी शुचिता पर सवाल खड़ा करता है। यदि इन फर्जी या नियम विरुद्ध आवेदनों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो मतदाता सूची की पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है।

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