मध्यप्रदेश के बाद राजस्थान में भी कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु:आयु सीमा 70 से घटाकर 65 वर्ष करने की कवायद; राजस्थान यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2024 में बदलाव

राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। विधानसभा में राजस्थान यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2024 में पदनाम में यह बदलाव किया जाएगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब कुलपति को पदनाम बदल जाएगा। कुलपति को अब कुलगुरु नाम से संबोधित किया जाएगा। सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप अगले महीने विधानसभा में राजस्थान यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया जाएगा। इसके साथ ही सभी यूनिवर्सिटी में कुलपति पदनाम कुलगुरु हो जाएगा। इससे पहले मध्यप्रदेश में भी करीब दो महीने पहले कुलपति का पदनाम बदलकर कुलगुरु किया गया था। उधर, कुलगुरु की अधिकतम आयु सीमा भी 70 साल से घटाकर 65 साल करने की कवायद चल रही है। इसलिए लिए भी संशोधन बिल पेश किए जाने की संभावना है। भजनलाल सरकार के पहले बजट में प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति के पदनाम बदलने की घोषणा की गई थी।

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