पीएमएलए कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल फेस कर रहे दिल्ली निवासी सीए मुकेश मित्तल को इलाज कराने की अनुमति प्रदान कर दी है। इलाज के दौरान उसको अदालत में सशरीर उपस्थिति से छूट रहेगी। यह छूट 18 दिसंबर से 22 फरवरी 2025 के बीच की तारीखों तक रहेगी। इसके बाद मामले में निर्धारित अगली तारीख को आरोपी को सशरीर अदालत में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की अवैध कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में मुकेश मित्तल चार्जशीटेड है। इससे पूर्व मुकेश मित्तल के अधिवक्ता ने याचिका दाखिल कर अदालत से गुहार लगाई कि आरोपी मुकेश मित्तल गंभीर रूप से जलने से हुए घावों से परेशानी में है।


