महासमुंद में पत्नी की हत्या का फैसला:मां के घर जाने से नाराज पति ने चाकू से किया वार, आरोपी को उम्रकैद की सजा

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक पति द्वारा पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। प्रथम सत्र न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने आरोपी राजेंद्र कुमार ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बागबाहरा थाना क्षेत्र के घुंचापाली निवासी 25 वर्षीय राजेंद्र कुमार ठाकुर पर एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आर्म्स एक्ट के तहत 7 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोनों ने की थी लव मैरिज घटना 8 अक्टूबर 2021 की है। मृतका जिमेश्वरी उर्फ धरमिन बाई ने राजेंद्र से 6-7 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। दंपती के दो बच्चे भी थे। शादी के बाद से दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। घटना वाले दिन जिमेश्वरी बीमार होने के कारण अपनी मां के घर आई थी। शाम साढ़े 5 बजे जब जिमेश्वरी सो रही थी, राजेंद्र चाकू लेकर वहां पहुंचा। उसने पत्नी को मां के घर आने-जाने को लेकर गालियां दीं और चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल जिमेश्वरी को पहले बागबाहरा अस्पताल और फिर रायपुर रेफर किया गया। 21 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार साहू ने पैरवी की।

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