महिलाओं के नाम पर लोन निकलवा 15 लाख की ठगी:स्वयं सहायता बनाकर निकलवा लिया लोन, पति-पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज

सरगुजा में पति-पत्नी ने महिला स्वयं सहायता समूहों के नाम पर बैंक से लोन निकलवाकर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। पति-पत्नी ने किश्त नहीं पटाया तो महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को नोटिसा मिला, तब उन्हें धोखाधड़ी का पता चला। मामले की शिकायत पर पति-पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज किया गया है। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बलसेढ़ी निवासी सितारा मानिकपुरी (24 वर्ष) ने गांधीनगर थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार अंबिकापुर के गांधीनगर निवासी महेश पाल (42 वर्ष) एवं उसकी पत्नी मधुमिता पाल (40 वर्ष) के द्वारा अंबिकापुर के कई वार्डों में महिला स्व सहायता समूह बनाकर सभी समूहों के नाम बैंकों से बैंक ऋण अलग-अलग बैंकों से निकाला गया। दोनों ने प्रत्येक समूह के सदस्य को 10,000-10,000 रूपए देकर शेष ऋण की राशि स्वयं रख ली। पति-पत्नी ने आश्वस्त किया कि वे किश्त जमा करेंगे। किश्त जमा नहीं हुई तो मिला नोटिस
शिकायतकर्ताओं ने बताया कि वर्ष 2024 में सभी महिला सदस्यों के नाम से 40 से 45 हजार रुपए का ऋण निकाला गया। महिला सूमह सदस्यों को 10-10 हजार रुपए दिए गए। महिलाओं से कहा गया कि आपके ऋण की किश्तों को अदा करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। 10,000 रुपए आप सभी सदस्यों को रोजगार भत्ते के रूप में सरकार के तरफ से प्रदान की जा रही है। स्टांप में दोनों ने लिखकर दिया कि NULM ऑफिस एवं वार्ड सीआरपी मधुमिता पाल उक्त ऋण को अदा करेंगे। पति-पत्नी ने राशि जमा नहीं की और बैंकों से नोटिस दिए जाने के साथ ही महिलाओं से जबरदस्ती वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इससे महिलाएं परेशान हैं। इनसे हुई ठगी
जिन महिलाओं के नाम पर बैंक लोन निकाला गया, उनमें कलावती, आशा विश्वास, रेखा, रजमन बाई, लक्ष्मनिया, सविता पासवान, सरिता देवी, आशा किण्डो, अनिता तिर्की, विसुन्ति देवी, लक्ष्मी गुप्ता, मिथला यादव, हेमलता, लीलावती, श्यामपति, संयुक्ता कंसारी, अनिता देवी, पूर्णिमा कुमारी, मुन्नी देवी, सोना देवी, सरिता मांझी, मानमति, अर्चना, सुनिता ठाकुर, महिमा, शशि रोशन, मोनिका शामिल हैं। महिलाओं के कहने पर पति-पत्नी ने ऋण राशि जमा करने का आश्वासन देकर नोटरी 12 मार्च 2025 को कराई थी। इसके बाद भी उन्होंने लोन राशि जमा नहीं की। दर्ज हुई FIR
मामले में गांधीनगर पुलिस ने जांच के बाद पति-पत्नी के खिलाफ धारा 318(4), 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। गांधीनगर पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *