सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की एक महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को चाइल्ड केयर अवकाश की स्वीकृति नहीं दिए जाने के मामले में राज्य सरकार और झारखंड हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने महिला जज की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। अदालत ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से भी पूछा कि अवकाश की स्वीकृति नहीं दिए जाने के बाद पहले हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया गया। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि वर्तमान में हाईकोर्ट में ग्रीष्मावकाश चल रहा है। ऐसे में इस मामले को तत्काल नहीं माना जा सकता है। इसलिए शीर्ष कोर्ट का रुख करना पड़ा। मालूम हो कि याचिकाकर्ता महिला जज सिंगल पैरेंट है। वह जून से दिसंबर तक चाइल्ड केयर अवकाश के लिए आवेदन दे चुकी हैं। लेकिन बिना कोई वैध कारण बताए अवकाश के आवेदन को खारिज कर दिया गया। शीर्ष कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सभी पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह में निर्धारित की है।


