दुर्ग | महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (पोश एक्ट 2013) के निवारण, शी-बॉक्स पोर्टल के उपयोग और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 (आईटीपीए) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता लाने के उद्देश्य से 26 फरवरी को जिले में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण सह कार्यशाला महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय स्थित प्रेरणा सभा कक्ष में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। कार्यशाला में पुलिस, शिक्षा, श्रम विभाग और औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग सहित विभिन्न शासकीय विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही, जिले के प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठानों जैसे डी-मार्ट, शुभम के-मार्ट, सूर्या मॉल और चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा गया है ताकि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।


