भास्कर न्यूज|गुमला एडीजे थ्री भूपेश कुमार की अदालत ने मां की हत्या के आरोपी नितिचाटोली डुमरी निवासी मानवेल कुजूर को 10 साल सश्रम करावास का सजा सुनाया गया है। अभियुक्त को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 105 भाग टू के तहत 10 साल सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है। घटना नौ अगस्त 2024 की है। घटना के समय मानवेल अपनी छोटी बहन कंचन कुजूर के साथ मारपीट कर रही थी। इसी दौरान उसकी मां सिलिना कुजूर बीच बचाव कर रही थी। इसी बीच उसके मां को गंभीर चोट लग गई। जिसके बाद उसे डुमरी सीएचसी लाया गया। जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई।


