मासूम से दरिंदगी के दोषी को 20 साल की सजा:पोक्सो एक्ट में एडीजे कोर्ट का फैसला, शादी समारोह में शामिल होने आया था परिवार

दौसा की पॉक्सो कोर्ट ने साढ़े 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। घटनाक्रम 8 दिसंबर 2023 का है, जब परिवादी ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। इस दौरान उसकी 5 वर्ष 5 माह बेटी तबियत बिगड़ने पर जयपुर रैफर किया था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी अनिल कुमार को गिरफ्तार कर पोक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में आरोप पत्र पेश किया गया। संवेदनशील मामला होने के चलते कोर्ट ने पैरवी के लिए विशिष्ठ लोक अभियोजक गोपाल लाल शर्मा की विशेष रूप नियुक्त किया गया। जिसमें 28 गवाह के बयान दर्ज कराए गए, साथ में 57 दस्तावेज भी पेश किए गए। पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश रेखा राठौड के द्वारा आरोपी अनिल बाठ को अपराध अन्तर्गत धारा 5 एम/6 पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख रूपए जुर्माना से दण्डित किया गया। अदम अदायगी पर दोषी को 2 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया।

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