झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के कटहल मोड़-अरगोड़ा रोड चौड़ीकरण से जुड़ी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में मृतकों के नाम जारी नोटिस को रद्द कर दिया। देव कुमार पांडेय की ओर से दायर इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने यह आदेश दिया। साथ ही संबंधित प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण के लिए नए सिरे से सही प्रक्रिया अपनाते हुए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रांची में सड़क चौड़ीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसमें मृत रैयतों के नाम भी नोटिस जारी कर दिया। यह गलत है। मृतकों के नाम से जारी नोटिस को तत्काल रद्द कर नए सिरे से नोटिस जारी करना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मृत रैयतों के नाम जारी नोटिस रद्द करने और नए सिरे से नोटिस जारी करने का आदेश दिया।


