रांची | मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले में बुधवार को शिकायतकर्ता की तरफ से कोर्ट में पहले गवाह का बयान दर्ज कराया गया। गवाह आनंद कुमार मोदी ने एमपी-एमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में हाजिर होकर राहुल गांधी द्वारा तीन अलग-अलग जगहों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को उजागर किया। गवाह का प्रति-परीक्षण करने के लिए राहुल गांधी के वकील ने समय की मांग की। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 20 सिंतबर निर्धारित की है। राहुल गांधी पर 6 जुलाई 2024 को आरोप तय किया गया था। एक साल बाद गवाही शुरू हुई। बता दें कि हाईकोर्ट से राहुल गांधी को इस मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त है। मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर लालपुर थाना क्षेत्र निवासी अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट रांची में 23 अप्रैल 2019 में शिकायतवाद दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने याचिका में कहा है कि राहुल गांधी 2 मार्च 2019 को मोरहाबादी मैदान में उलगुलान रैली को संबोधित करते हुए अपने भाषण में अभद्र तरीके से मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर बताया था। इस टिप्पणी से पूरा मोदी समाज अपमानित महसूस कर रहा है। इस टिप्पणी से मोदी समाज आहत है। इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। संबोधन में राहुल ने कहा था मोदी नाम वाले चोर हैं।


