सिटी एंकर अब ट्रेनों में क्षमता से अधिक सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्री सावधान हो जाएं। निर्धारित सीमा के अंदर बुकिंग लगेज के बाद यदि अधिक सामान ले जाते हैं तो स्टेशन पर ही ऑनलाइन जुर्माना हो सकता है। इसको लेकर रेलवे की ओर से इसका निर्देश जारी कर दिया गया है। 26 दिसंबर से इसकी जांच भी शुरू की जाएगी। बता दें कि यात्री ट्रेनों में निर्धारित लगेज की क्षमता से 10 किलो तक की अतिरिक्त छूट देता है। क्षमता से अधिक सामान ले जाने पर लगेज रेट के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। किसी भी दूरी के लिए न्यूनतम चार्ज 30 रुपए है व बुकिंग के लिए न्यूनतम चार्ज दूरी 50 किलोमीटर मानी जाती है। रेलवे एसी टू टायर में 10 किलो तक के सामान की छूट देती है। यदि वजन छूट सीमा को भी पार कर जाता है, तो अतिरिक्त वजन पर जुर्माना लगेगा। जुर्माना की राशि 50 रुपए से शुरू होकर छह गुणा तक बढ़ सकता है। निर्धारित वजन से सामान अधिक होने पर बुकिंग कराना जरूरी, अन्यथा जुर्माना यदि आपका सामान अधिक है, तो आपको आधे घंटे पहले स्टेशन के पार्सल कार्यालय में जाकर लगेज बुक कराना होगा। अन्यथा बगैर बुकिंग के सफर करते पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना 50 रुपए लगेगा। निर्धारित सीमा से अधिक वजन का सामान ले जाने वाले यात्रियों को लगेज पर सरचार्ज देना पड़ेगा। सभी प्रमुख स्टेशनों में यह नियम लागू हो रही है। बोकारो रेलवे स्टेशन में भी लागू किया जा रहा है। नई व्यवस्था को सुचारू ढंग से चालू करने के लिए स्टेशन में इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन लगाई जा रही है। यात्रियों की परेशानी को कम करने को उठाया गया कदम निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर लगेज बुक कराना होगा। क्षमता से अधिक सामान ले जाने पर जुर्माना किया जाएगा। – विनीत कुमार, एआरएम, बोकारो रेलवे स्टेशन। यात्रा में कितने वजन मुफ्त फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो, सेकेंड एसी टू टियर में 50 किलो, एसी थ्री टियर, एसी चेयर कार, स्लीपर में 40 किलो, सेकेंड क्लास साधारण में 35 किलो तक सामान मुफ्त में ले जा सकते हैं। वहीं एसी टू टायर व फर्स्ट क्लास में 50 किलो से 100 किलो, एसी थ्री टियर व एसी चेयर कार में 40 किलो तक सामान ले सकते हैं। बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन।


