बहरोड़ की एडीजे-1 न्यायाधीश आंचल अग्रवाल ने उबलता तेल डालकर युवक को झुलसाने के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी भागचंद उर्फ दिनेश कुमार निवासी जखराना को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के साधारण कारावास और 20 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। यह फैसला सोमवार को दिया गया। बाजार में दुकान पर तेल डाला था अपर लोक अभियोजक गुलाब सिंह चौहान ने बताया कि यह मामला वर्ष 2017 का है। 13 नवंबर 2017 को जखराना गांव निवासी मोनू यादव पुत्र हरपाल यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, 11 नवंबर की शाम उसका भाई संदीप पुत्र सुरेंद्र यादव गांव की चौपाल के पास मैन बाजार में बर्गर खा रहा था। इसी दौरान गांव के युवक भागचंद उर्फ दिनेश कुमार, संदीप उर्फ चिड़ा और दीपक वहां पहुंचे। आरोपी भागचंद ने बर्गर की दुकान पर रखी कड़ाही का उबलता गरम तेल उठाकर संदीप के सिर पर डाल दिया। इस घटना में संदीप का सिर, गर्दन, कमर और कान के आसपास का हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया। दुकान मालिक ने पहुंचाया अस्पताल मौके पर मौजूद बर्गर दुकान मालिक लालाराम शर्मा ने घायल संदीप को तुरंत बहरोड़ अस्पताल पहुंचाया। वहां से उसे गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया और बाद में रेवाड़ी जिले के पुष्पांजलि अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद उसे छुट्टी मिली। बहरोड़ थाना पुलिस ने मामले की जांच की और मुख्य आरोपी भागचंद उर्फ दिनेश कुमार के खिलाफ चालान पेश किया। न्यायालय में प्रस्तुत किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।


