उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत युवाओं को विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक मेघराज मीणा ने बताया कि सीएम ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव समारोह में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया था। इसके बाद उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने योजना की गाइड लाइन जारी कर दी है। जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के एक लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है। विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से शत प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही, 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी और सीजीटी एमएसई शुल्क (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट शुल्क) के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार मिलेगा ऋण उन्होंने बताया कि 8वीं से 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को सेवा व व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपए तक और मैन्यु फैक्चरिंग सेक्टर में 7.5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मार्जिन मनी सहायता अधिकतम 35 हजार रुपए होगी। इसी प्रकार स्नातक, आइटीआई एवं उससे अधिक योग्यता वाले युवाओं को सेवा व व्यापार के लिए 5 लाख रुपए तक और मैन्यु फैक्चरिंग में 10 लाख रुपए तक ऋण मुहैया कराया जाएगा। मार्जिन मनी अधिकतम 50 हजार रुपए तक दी जाएगी।


