राजगढ़ जिले में चाइनीज मांझे के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इसकी बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। एसपी आदित्य मिश्रा के निर्देश पर पुलिस ने जिले भर में विशेष अभियान चलाया। शुक्रवार रात को जीरापुर में पुलिस ने एक दुकान पर छापेमारी कर कलीम नामक व्यक्ति को चाइनीज मांझा बेचते हुए पकड़ा। एसडीओपी खिलचीपुर आनंद राय के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रदीप कुमार गोलिया की टीम ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि इस घातक मांझे का उपयोग न करें, क्योंकि यह न केवल जानलेवा दुर्घटनाओं का कारण बनता है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पुलिस और प्रशासन की यह मुहिम नागरिक सुरक्षा के लिए निरंतर जारी रहेगी।


