राजगढ़ में सरपंच अयोग्य घोषित, पंचायत सचिव पहले से निलंबित:दोनों ने ₹53 लाख का घोटाले किया था; वसूली-दंड के आदेश

राजगढ़ जिले की ग्राम पंचायतों में लंबे समय से चली आ रही वित्तीय अनियमितताओं पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. इच्छित गढ़पाले ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-89 के तहत विभिन्न जनपद पंचायतों के प्रकरणों का निराकरण किया है। इन आदेशों में वसूली, दंड और सरपंचों को निर्वाचन से अयोग्य घोषित करने जैसे कठोर कदम शामिल हैं। नरसिंहगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत गिन्दौली में सरसखेड़ी और गिन्दौली के दो स्कूलों की बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए बिना कार्य के 7 लाख 31 हजार 500 रुपए अग्रिम आहरित किए गए थे। समय-सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित सरपंच और सचिव को राहत देते हुए यह प्रकरण समाप्त कर दिया गया। गोशाला से जुड़ी राशि में भी अनियमितता
खिलचीपुर जनपद की ग्राम पंचायत बरखेड़ाभोजा में मजदूरी मद में 42 हजार 460 रुपए के अधिक भुगतान का मामला सामने आया। राशि वापस जमा कराए जाने के साथ ही सचिव और जीआरएस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं, माण्डाखेड़ा पंचायत में गोशाला से जुड़े 5 लाख 34 हजार 240 रुपए के प्रकरण में जांच के बाद अनियमितताएं दूर पाई गईं, जिस पर वसूली की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। सारंगपुर जनपद की ग्राम पंचायत ग्वाड़ा में आंगनवाड़ी भवन निर्माण में 66 हजार 792 रुपए की गड़बड़ी पाए जाने पर सचिव ने राशि जमा कराई। इसके चलते सचिव की एक वेतनवृद्धि रोक दी गई। कम काम के ज्यादा रुपए निकाले
ग्राम पंचायत रामपुरिया में आंगनवाड़ी सादनखेड़ी और अकन्याखेड़ी के निर्माण कार्यों में अधिक आहरण सामने आया। निर्माण कार्य पूर्ण कराने के साथ 41 हजार रुपए की राशि जमा कराई गई। कार्य में गंभीर देरी को देखते हुए सरपंच को 6 वर्ष के लिए पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। सबसे गंभीर मामला ग्राम पंचायत सरेड़ी का रहा, जहां सीसी रोड, आंगनवाड़ी भवन और सामुदायिक भवन सहित 7 विकास कार्यों में 53 लाख 78 हजार 582 रुपए की वित्तीय अनियमितता उजागर हुई। जांच के बाद 31 लाख 52 हजार 49 रुपए की वसूली अधिरोपित की गई। इस मामले में पूर्व सरपंच को 6 साल के लिए निर्वाचन अयोग्य घोषित किया गया है, जबकि संबंधित सचिव पहले से निलंबित है।

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