राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल-2025:सुप्रीम कोर्ट ने रीको पर सवाल उठाए थे अब सरकार बिल लाकर दे रही शक्तियां

सुप्रीम कोर्ट ने रीको की वैधानिकता पर सवाल उठाए तो राज्य सरकार उसे शक्तियां प्रदान करने के लिए राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट वैलिडेशन) बिल-2025 ला रही है। राजस्व मंत्री ने 25 फरवरी को बिल पेश कर दिया है। यह बिल पारित होने से रीको को हस्तांरित किए गए औद्योगिक क्षेत्र की जमीनों के भूपरिवर्तन, ट्रांसफर एवं विभाजन की शक्तियां मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते करीब डेढ़ साल से इस कार्य में बाधा आ रही थी। वहीं, आपातकाल के दौरान सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के चलते जेलाें या थानों में बंद रहने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि, चिकित्सा एवं मुफ्त परिवहन व्यवस्था की सुविधा दे रही है। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक- 2024 गत साल पेश हो चुका है। यह बिल इस सत्र में पारित हो सकता है। पानी की राशनिंग को लेकर लाया गया भूजल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक 2024 को प्रवर समिति ने संशोधनों के साथ रिपोर्ट 25 फरवरी को सदन में पेश कर दी। यह बिल भी इसी सत्र में आने की संभावना है। ये भी इसी सत्र में पारित हो सकते हैं कुलपति अब कुलगुरु राज्य सरकार की पिछले बजट की घोषणा में 33 सरकारी यूनिर्वसिटी के कुलपति का नाम कुलगुरु किए जाने से संबंधित राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज (अमेण्डमेंट) बिल-2024 भी 20 फरवरी को विधानसभा में पेश कर दिया गया। जबरन धर्म-परिवर्तन पर कठोर सजा का प्रावधान बिल 3 फरवरी को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया। इसी सत्र में पारित किए जाने की पूरी संभावना है। इसमें सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में दस साल तक की सजा एवं कम से कम 50 हजार जुर्माने का प्रावधान है।

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