पांच हजार रुपए घूस लेने के मामले में आरोपी तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक अरविंद बिहारी दास को एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की विशेष अदालत से झटका लगा है। अदालत ने उनकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। अब इस मामले में आरोप गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अरविंद बिहारी दास ने खुद पर लगे आरोपों से मुक्त कराने के लिए 18 मार्च 2025 को याचिका दाखिल की थी। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ आरोप पर्याप्त हैं।


