राज्यकर्मी अब मनमाने ढंग से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार ने अपने कर्मियों पर सोशल मीडिया को लेकर कई तरह की शर्तें लगा दी हैं। इसे लेकर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने मंगलवार को गाइडलाइन जारी की है। सरकारी सेवक अब शर्तों के साथ ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकेंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के सरकारी सेवक भी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, लेकिन वे केवल उसी सीमा तक अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, जब तक वे सरकार द्वारा आपत्तिजनक नहीं माने जाते हैं। समय-समय पर ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें सरकारी सेवकों द्वारा सोशल मीडिया पर ऐसे तथ्यों को साझा किया जाता है, जिन्हें साझा नहीं किया जाना चाहिए था। सरकार ने लगाईं शर्तें… किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होंगे, न ही किसी पॉलिटिकल गतिविधि में हिस्सा लेंगे


