रायगढ़ के 6 उद्योगों पर 10 लाख का जुर्माना:सुरक्षा मानकों में कमी पर हुई कार्रवाई; श्रम न्यायालय ने सुनवाई के बाद किया दंडित

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के उद्योगों में लगातार हादसे हो रहे हैं। इसमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, कुछ मजदूर घायल भी हुए हैं। इसे देखते हुए जब औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने जांच की तो सुरक्षा मानकों में कमी सामने आई है। इसके बाद प्रकरण श्रम न्यायालय में दायर किया गया। जहां प्रकरणों में सुनवाई करते हुए 6 उद्योगों को 10 लाख 52 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसमें मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (1 एमपीए स्लैग ग्राइंडिंग यूनिट) में कारखाना अधिनियम के उल्लंघन पर अधिभोगी सब्यसाची बन्योपाध्याय व कारखाना प्रबंधक अमरेश पांडे को 1.50-1.50 लाख रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया। इसके अलावा मेसर्स नलवा स्पेशल स्टील लिमिटेड में सुरक्षा प्रावधानों की अनदेखी पर अधिभोगी सरदार सिंह राठी व फैक्ट्री प्रबंधक रविन्द्र सिंह चौहान को 1.40 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। सिंघल फैक्ट्री में 2 लाख 92 हजार का जुर्माना इसके अलावा मेसर्स सिंघल स्टील एंड पावर लिमिटेड में भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के उल्लंघन पर संचालक विनय कुमार शर्मा व ठेकेदार अजय कुमार दास पर 6-6 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। इसी इकाई में कारखाना अधिनियम के एक अन्य प्रकरण में अधिभोगी विनय कुमार शर्मा व कारखाना प्रबंधक जीके मिश्र को कुल 2.80 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। NRVS व NR इस्पात पर भी कार्रवाई मेसर्स NRVS स्टील्स लिमिटेड ग्राम तराईमाल में अधिभोगी व कारखाना प्रबंधक पवन अग्रवाल को 1.60 लाख रुपए तथा मेसर्स NR इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड में अधिभोगी व कारखाना प्रबंधक मोहित कुमार मिश्रा को 1.60 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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