रिटायर्ड ऑफिसर से 93 लाख हड़पने का मामला:गिरफ्तारी से पहले 3 आरोपियों ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ली, माइंस में पार्टनर बनाने का दिया था झांसा

सीकर के लोसल थाना इलाके में LIC के रिटायर्ड ऑफिसर से 93 लाख रुपए हड़पने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को दोषी मान लिया। इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया। लेकिन गिरफ्तारी होने से पहले ही तीन आरोपियों ने अग्रिम जमानत ले ली है। धोद थानाधिकारी राकेश मीणा ने बताया कि राजसमंद में मार्बल की खान में 25% का पार्टनर बनाने का झांसा देकर खूड़ निवासी कुशाल सिंह बिजारणियां के साथ 93 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। इस मामले में कुशाल सिंह के द्वारा रितेश शर्मा, श्रवण सिंह, श्रवण रणवा, महावीर सिंह शक्तावत, ज्योति और जगदीश सिंह पर आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने माइंस में पार्टनर बनने का झांसा देकर उनसे पेंशन और ग्रेच्युटी के 93 लाख रुपए हड़प लिए थे। झांसे में लेने के लिए इन लोगों के द्वारा कुशाल सिंह को कई जमीन भी दिखाई गई। पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया तो श्रवण रणवा निवासी भिराना रोड रामपुरा, श्रवण सिंह निवासी बिजारणियों की ढाणी हाल निवासी खूड़ और महावीर सिंह शक्तावत निवासी हिरण मगरी सेक्टर 14 उदयपुर दोषी पाए गए। जिनके खिलाफ कोर्ट में पुलिस ने चालान भी पेश कर दिया। लेकिन गिरफ्तार होने के पहले ही इन तीनों आरोपियों के द्वारा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत करवा ली गई।

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