रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी इंजी., उनकी पत्नी की हत्या केस में एनआरआई को सुनाई उम्रकैद की सजा

लुधियाना| अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमनदीप कौर की अदालत ने मई 2022 में बीआरएस नगर में अपने ससुराल वालों की बेरहमी से हत्या करने के मामले में यूके के नागरिक चरणजीत सिंह (39) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 4 मई, 2022 को सुखदेव सिंह (68) और उनकी पत्नी गुरमीत कौर (65) की हत्या करने का आरोप था। सरकारी वकील राजबीर सिंह चहल ने बताया कि 4 मई, 2022 को सराभा नगर पुलिस स्टेशन में मृतक जोड़े की बेटी रूपिंदर कौर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। प्रॉसिक्यूशन ने आरोप साबित करने के लिए 13 गवाहों से पूछताछ की। रूपिंदर कौर ने पुलिस को बताया कि घटना के दिन वह अपने पिता से फ़ोन पर बात कर रही थीं। बातचीत के दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई और उनके पिता ने मेहमान को अंदर बुलाया। थोड़ी देर बाद चीखें सुनाई दीं। घबराकर रूपिंदर अपने माता-पिता के घर पहुंचीं, जहाँ उन्होंने दोनों को खून से लथपथ और चाकू के कई घावों के साथ मृत पाया। लंदन में जन्मे और पले-बढ़े चरणजीत सिंह ने गिल्डहॉल यूनिवर्सिटी, लंदन से ग्रेजुएशन किया है। सनप्रीत की शादी उनके बेटे जगमोहन सिंह से हुई है और वह स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में रहती हैं। बुजुर्ग जोड़ा एक हफ्ते के भीतर स्कॉटलैंड अपने बेटे के पास रहने जाने वाला था। दिन में दो बार की थी रेकी अभियोजन पक्ष के अनुसार, चरणजीत जनवरी 2022 में लंदन से लुधियाना आया और अपने ससुराल गिल गांव, जसदेव सिंह नगर में रह रहा था। क्राइम वाले दिन, आरोपी ने पहले दोपहर करीब 2 बजे और फिर शाम 4 बजे घर का मुआयना किया, लेकिन जब सुखदेव सिंह की कार बाहर नहीं थी तो चला गया। रात करीब 8.30 बजे वह लौट आया, अपनी कार थोड़ी दूरी पर पार्क की और दरवाजे की घंटी बजाई। सुखदेव सिंह ने उसे अंदर बुलाया, जो अपने फोन पर बेटी रूपिंदर से बात कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक, बहस के दौरान चरणजीत ने चाकू निकालकर बुजुर्ग जोड़े पर कई बार वार किए, जिससे दोनों की मौत हो गई।

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