झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम ने शहर में चल रहे रूफ टॉप बार-रेस्टोरेंट के संचालन के लिए नियमावली बनाई है। इसमें रूफ टॉप बार-रेस्टोरेंट संचालकों के लिए कई नियम व शर्तें रखी गई हैं। नियमावली का ड्रॉफ्ट तैयार करके इसे आम लोगों के लिए प्रकाशित कर दिया गया है। ड्रॉफ्ट को निगम कार्यालय और निगम की वेबसाइट पर जारी की गई है। आम लोगों से ड्राफ्ट पर आपत्ति और सुझाव की मांग की गई है। 30 दिनों के अंदर आपत्ति-सुझाव लेने के बाद ड्राफ्ट में जरूरी संशोधन किया जाएगा। इसके बाद नियमावली को अंतिम रूप देते हुए जारी किया जाएगा। इसी नियमावली के तहत शहर में रूफ टॉप बार-रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन और संचालन किया जाएगा। मालूम हो कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम ने 33 रूफ टॉप बार-रेस्टोरेंट को तत्काल बंद करने का निर्देश दे दिया है। निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार के कोर्ट ने अवैध निर्माण के मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। संचालकों को 30 दिनों के अंदर निगम में अवैध संरचना का नक्शा स्वीकृत कराने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि के अंदर नक्शा जमा नहीं करने पर संबंधित बार-रेस्टोरेंट को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।


