कोटा में 10 वीं स्टूडेंट से रेप के साल भर पुराने केस में पॉस्को कोर्ट 4 ने एक युवक को सजा सुनाई है। न्यायाधीश 23 वर्षीय दोषी युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी युवक ने अपने मामा, बुआ के मकान के पास रहने वाली नाबालिग से दोस्ती की फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। विशिष्ट लोक अभियोजक वंदना नागर ने बताया- पीड़िता ने 19 फ़रवरी को ग्रामीण पुलिस के सुकेत थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया कि वह कक्षा 10 में पढ़ाई करती है। दो बहन व एक भाई में सबसे बड़ी है। आरोपी युवक की बुआ व मामा उनके पड़ोसी है। आरोपी युवक अपने मामा बुआ के घर आता जाता रहता है। पिछले 1 साल से आरोपी युवक से जान पहचान है। वो कभी कभी हमारे घर भी आता रहता है। करीब ढाई तीन महीने पहले उसने फोन किया और मिलने बुलाया। फिर मोहल्ले से थोड़ी दूर सुनसान जगह ले गया। उसने फोटो वायरल करने की धमकी देकर रेप किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वंदना नागर ने बताया कि थाने में शिकायत देने से एक महीने पहले पीड़िता के पेट दर्द हुआ। परिजन उसे झालावाड़ के सरकारी हॉस्पिटल ले गए। वहां उसका ऑपरेशन हुआ। लेकिन तबियत और बिगड़ने लगी। फिर उसे कोटा रेफर किया। तब पीड़िता ने परिजनों को सारी बात बताई और थाने में शिकायत दी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 11 गवाह व 27 दस्तावेज पेश किए।


