रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर 6 महीने की जेल:पुलिस करेगी FIR दर्ज, दुर्घटनाओं में आएगी कमी

भरतपुर में अब हाईवे और शहर की मुख्य सड़कों पर रॉंग साइड वाहन चलाने वालों की खैर नहीं। रॉंग साइड वाहन चलाने वालों पर पुलिस तुरंत FIR दर्ज करेगी। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ BNSS की धारा में FIR होगी जिसमें 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। रॉंग साइड वाहन चलाने वालों पर पुलिस सख्त एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि यह देखा गया है कि नेशनल हाईवे और शहर की मुख्य सड़कों पर लापरवाही से लोग अपने वाहनों को चलाते हैं। इसकी वजह से ऐसे लोग जो नियम का पालन करते हुए अपने वाहनों को चलाते हैं। वह भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे हादसों में कई बार लोग अपनी जानें भी गवा देते हैं। BNSS की धारा 281 में होगी FIR इसलिए ऐसे मामलों में अब पुलिस रॉंग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ FIR कर रही है। सेवर थाने पर कल एक ऑटो ड्राइवर के खिलाफ FIR की गई है। अगर कोई भी व्यक्ति रॉंग साइड वाहन चलाकर ला रहा है और, दूसरों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। उसके खिलाफ BNSS की धारा 281 में FIR दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा। उन्होंने जो अपराध किया है। उसका वीडियो भी बनाया जाएगा। एक ऑटो चालक को किया गिरफ्तार सेवर थाने पर ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने रॉंग साइड ऑटो चलाने वाले विनोद निवासी नदिया मोहल्ला के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। विनोद नेशनल हाईवे-21 रॉंग साइड ऑटो चला रहा था। जिसके बाद ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया।

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