लाभुक की पत्नी को 21 साल बाद न्यायालय के आदेश से मिली बकाया राशि

भास्कर न्यूज | सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय के आदेश के बाद संपूर्ण ग्रामीण योजना के लाभुक स्वर्गीय वीर सिंह मुंडारी की पत्नी चांदमुनी मुंडारी को 21 साल बाद योजना की बकाया राशि 73,278 रुपए का भुगतान कर दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी यस्मिता सिंह द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए 73278 रुपए का डीडी न्यायालय को सौंपा गया। बाद में इसे लाभुक के बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा कर दिया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि फिलहाल सरकारी खाता से लाभुक को बकाया राशि का भुगतान किया गया है, बाद में इस मद की राशि आने पर समायोजन किया जाएगा। लाभुक को 29 अप्रैल तक राशि भुगतान करने का निर्देश दिया गया था : व्यवहार न्यायालय द्वारा प्राप्त नोटिस में लाभुक को बकाया राशि का भुगतान 29 अप्रैल तक किया जाना है, इस संबंध में न्यायालय से आदेश प्राप्त हुआ है। न्यायालय के आदेश का हर हाल में पालन किया गया। एक नजर मामले पर : सरायकेला प्रखंड के पहाड़पुर गांव में संपूर्ण ग्रामीण योजना के तहत वर्ष 2005 में 3,97,900 में पीसीसी पथ योजना स्वीकृत की गई थी। योजना के तहत अनाज व पैसे देने का प्रावधान था। योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रखंड कार्यालय द्वारा लाभुक समिति में वीर सिंह मुंडारी व हरिकृष्ण मुंडारी के नाम पर एकरारनामा किया गया था। इनके द्वारा तय समय पर ही पीसीसी कार्य को पूरा कर दिया गया था और मापी भी कराई गई थी, परंतु आवंटन के अभाव में भुगतान नहीं हो सका था। उस वक्त सरकार द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बंद कर दी गई, तो फिर भुगतान नहीं हुआ। काम करने के बावजूद भुगतान नहीं होने पर लाभुक समिति द्वारा कोर्ट की शरण ली गई। वर्ष 2016 में इस योजना के लाभुक वीरसिंह मुंडारी का निधन हो गया। वीर सिंह की मौत के बाद उसकी पत्नी चांदमुनि मुंडारी को न्यायालय ने फैसला दिया है, जिसमें बकाया राशि 73,278 के भुगतान को लेकर प्रखंड कार्यालय को नोटिस दिया गया था।

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