पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने 38 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ उसकी 14 वर्षीय सौतेली बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि जब भी वह घर में अकेली होती थी, आरोपी उसे गलत तरीके से छूता था। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने दिसंबर 2024 में आरोपी से शादी की थी और अपनी बेटी के साथ उसके घर में रहने लगी थी। 1 जुलाई का है मामला यह मामला तब सामने आया जब 1 जुलाई को किशोरी ने अपनी मां को इस उत्पीड़न के बारे में बताया। महिला ने जब अपने पति से इस बारे में बात की, तो उसने कथित तौर पर उसे गाली-गलौज कर मारपीट की। अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित मां ने घर छोड़ दिया और अपने मायके चली गई। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(2) (यौन उत्पीड़न) और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी ASI संतोष सिंह ने पुष्टि की कि आरोपी अभी फरार है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है। महिला की आपत्तिजनक वीडियो बना किया बलात्कार और ब्लैकमेल
इसी तरह पुलिस ने एक अन्य मामले में 20 वर्षीय महिला की शिकायत पर बलात्कार और ब्लैकमेल के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी अंकित गौतम ने पहले उससे दोस्ती की और फिर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। महिला ने बताया कि वह आरोपी से 2022 में अपनी बहन की शादी के दौरान मिली थी। इसके बाद दोनों मिलने लगे, और आरोपी ने उसे दिल्ली और मथुरा जैसे स्थानों पर ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जब महिला ने आरोपी से शादी का वादा निभाने को कहा, तो उसने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिवार को घटना की जानकारी दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हैबोवाल पुलिस स्टेशन के एएसआई केवल कृष्ण ने बताया कि पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला मथुरा, उत्तर प्रदेश भेज दिया है, जहां आगे की कार्रवाई की जाएगी। वॉट्सऐप पर भेजी अश्लील वीडियो, सार्वजनिक करने की भी दी धमकी
इसी तरह एक 34 वर्षीय महिला ने दो भाइयों के खिलाफ यौन उत्पीड़न, वसूली और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साहनेवाल पुलिस ने आरोपी सुनील यादव और उसके भाई सज्जो यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और वर्तमान में चीमा चौक, लुधियाना में रहते हैं। महिला ने 2 सितंबर को दर्ज शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे वॉट्सऐप पर अश्लील वीडियो भेजे और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर पैसे वसूलने की कोशिश की। उन्होंने महिला को ब्लैकमेल कर यौन संबंध बनाने के लिए भी दबाव डाला। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 78 (पीछा करना), 351 (आपराधिक धमकी), 308 (वसूली), और 3(5) (सामूहिक आपराधिक कृत्य) के साथ-साथ आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी एएसआई दीप चंद ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज किया गया।


