लोक सेवा गारंटी के तहत सेवाओं के लिए कलेक्टर ने दिए निर्देश
अनूपपुर। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने आदेश जारी कर अधिकारियों से कहा है कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित सेवाओं के पदाभिहित अधिकारियों अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रकरणों को ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। अधिनियम की धारा 5 (1) अनुसार पदाभिहित अधिकारी निश्चित की गई समय-सीमा, अधिसूचित सेवा प्रदान करने के लिए यथा अपेक्षित आवेदन पदाभिहित अधिकारी या उसके द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति को प्रस्तुत करने की तारीख से प्रारम्भ होगी। ऐसे आवेदन की सम्यकरूप से अभिस्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि समय समय पर कार्यालयों के निरीक्षण एवं जनसुनवाई इत्यादि से प्राप्त आवेदनों का अवलोकन करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि लोक सेवा की अधिसूचित सेवाओं में लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की बजाय सीधे कार्यालय में ऑफलाईन आवेदन प्राप्त किये जा रहे है। ऑफलाईन मोड में आवेदन होने से मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 का उल्लंघन है एवं समय सीमा में आवेदन के निराकरण की समीक्षा भी सम्भव नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समस्त अधिसूचित सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ही प्राप्त किए जांए। ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों पर 250 रूपए प्रतिदिन के मान से सम्बन्धित अधिकारी पर जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही की जावेगी।


