भास्कर न्यूज| चाईबासा जिला समाहरणालय सभागार में डीसी चंदन कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को रेलवे परियोजनाओं सहित चाईबासा बायपास से संबंध भू-अर्जन व मुआवजा भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान चाईबासा बाईपास निर्माण में भू अर्जन की कार्रवाई के लिये रैयतांे को मुंडा मानक वंशावली निर्गत नहीं करने की जानकारी अंचल अधिकारी द्वारा दिये जाने पर डीसी चंदन कुमार काफी सखत निर्देश दिये हैं। डीसी ने पूछा कि जहां रैयत मुआवजा लेने को तैयार हैं और मुंडा वंशावली अनुशंसा निर्गत नहीं कर रहा है, वहां अन्य तरीकों यथा- मुखिया द्वारा सत्यापन, ग्राम सभा द्वारा सत्यापन अथवा समाचार पत्र में स्वयं अभिप्रमाणित वंशावली पर आपत्ति आमंत्रण के माध्यम से वंशावली अंचल द्वारा निर्गत क्यों नहीं की गई है। इस संदर्भ में उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया कि विल्किंसन रूल या अन्य किसी भी नियम के तहत कहीं भी वंशावली निर्गत करने के लिए मुंडा या किसी पद विशेष के अनुशंसा की अनिवार्यता नहीं है। वंशावली निर्गत कराना रैयत का कानूनी अधिकार है और जहां मुंडा द्वारा वंशावली अनुशंसा नहीं की जा रही है, वहां अन्य माध्यम का प्रयोग कर मुआवजा भुगतान कराना सुनिश्चित करें। बैठक में सदर अंचल अधिकारी बताया कि दो बार नोटिस जारी करने के उपरांत भी स्थानीय मुंडा के द्वारा संलग्न हितबद्धों का पंजी-2 की सत्यापित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस पर उपायुक्त ने बताया कि हुकूकनामा के अनुसार सरकारी पदाधिकारी को सहयोग करने की शर्त पर ही मुंडा बहाल किए गए हैं, दो बार नोटिस देने के बाद भी पंजी-2 सत्यापित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं करने वाले मुंडा को बर्खास्त करने का अनुशंसा प्रतिवेदन उपायुक्त न्यायालय को प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सहायक समाहर्ता सिद्धांत कुमार, अपर उपायुक्त प्रवीण केरकेट्टा सहित जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, कार्यपालक अभियंता, आरसीडी- मनोहरपुर, चाईबासा, एनएच के अभियंता व अन्य उपस्थित थे। डीसी चंदन कुमार ने सिंहपोखरिया-झींकपानी स्टेशन के बीच आरओबी-21, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-75 ई के केन्दुपोसी-तालाबुरु स्टेशन के बीच आरओबी- 30 के तहत मुआवजा भुगतान की जानकारी ली। जिसमें बताया गया कि झींकपानी अंचल के बिष्टुमपुर व माटागुटू के कुल 52 लोगों को 8 करोड़ 47 लाख 40 हजार 623 का भुगतान हो चुका है। केन्दुपोसी-तालाबुरु स्टेशन के बीच आरओबी- 30 के अंतर्गत हाटगम्हरिया अंचल के इलिगढ़ा व नुरदा के कुल 98 व्यक्तियों में से 11 को 54 लाख 32 हजार 547 रुपए का भुगतान हुआ है।


