विधायक का भतीजा हूं- बस्तर ट्रांसफर करा दूंगा:ट्रेफिक ASI से गाली-गलौज, युवक ने दी धमकी, दर्ज हुई FIR

सरगुजा जिले में ट्रेफिक सहायक उप निरीक्षक हिजनुस कुजूर ने ट्रेफिक जांच की ड्यूटी के दौरान पिकअप वाहन को रोका तो पिकअप मालिक युवक ने स्वयं को अंबिकापुर विधायक का भतीजा बताते हुए गाली-गलौज की। युवक ने कहा कि जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं अंबिकापुर विधायक का भतीजा हूं…। मेरे गाड़ी का चालान मत काटना वर्ना तुम्हारा ट्रांसफर बस्तर करवा दूंगा। ASI की रिपोर्ट पर पुलिस ने युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक, ASI हिजनुस कुजूर ने लखनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वे यातायात शाखा अंबिकापुर में पदस्थ हैं और इंटरसेप्टर शासकीय वाहन क्रमांक सीजी 03-9903 में कार्यरत हैं। 30 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 12.30 बजे वे यातायात शाखा प्रभारी अंबिकापुर के आदेश पर आरक्षकों के साथ नेशनल हाईवे 130 में रजपुरी के पास वाहनों की चेकिंग की ड्यूटी में गए थे। पिकअप वाहन का चालान काटने से रोका
एएसआई कुजूर ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान लखनपुर की ओर से आ रही बिना नंबर की एक सफेद पिकअप वाहन को रोका गया। पिकअप वाहन के चालक ‌ने गाड़ी का कोई दस्तावेज नहीं दिखायंा। चालक ने पिकअप का नंबर नंबर सीजी 15 एसी 1123 होना बताया। पिकअप का नंबर ई चालान मशीन में चेक करने पर फिटनेस एवं प्रदूषण सर्टिफिकेट फेल होना पाया गया। पिकअप वाहन का पिछला चालान भी पेडिंग मिला। चालक का चालान काटने की जानकारी दिए जाने पर उसने पिकअप के मालिक राजेश अग्रवाल को फोन लगाया और ASI कुजूर से बात कराई। ASI ने बताया कि राकेश अग्रवाल ने मोबाइल पर कहा कि मेरे गाड़ी का चालान नहीं काटोगे, जानते नहीं मैं कौन हूं, राजेश अग्रवाल विधायक अंबिकापुर का भतीजा हूं। तुम पुलिस वाले गुंडागर्दी करोगे तो बस्तर ट्रांसफर करवा दूंगा। ASI ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट
एएसआई हिजनुस कुजूर ने बताया कि फोन पर धमकी देने के कुछ देर बाद राकेश अग्रवाल सफेद कार से रजपुरी आया और उसने धमकाया कि मेरी गाड़ी का जितना फाइन काटना है काटो। बोलते हुए थाना प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर बताओ, मैं देख लूंगा। युवक ने धमकी देते हुए कहा कि राकेश अग्रवाल द्‌वारा कहा गया कि सीएम को बताता हूं। युवक ने एएसआई के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने की धमकी दी। पुलिस ने दर्ज की FIR
एएसआई हिजनुस कुजूर की रिपोर्ट पर लखनपुर पुलिस ने लखनपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उक्त धारा 296, 351(2), 221, 224 BNS एक्ट, MV एक्ट की धारा 179(1) एवं 3-1(आर),3-1(ए) एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं विधायक राजेश अग्रवाल के परिवारजनों ने बताया कि युवक राजेश अग्रवाल उनके परिवार का सदस्य नहीं है, बल्कि दूसरे परिवार का है। लखनपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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