विश्रामपुर| प्रखंड अंतर्गत गुरहाकला पंचायत अंतर्गत मुरमाखुर्द आदर्श चयनित गांव में विश्व मृदा दिवस पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता गुरहाकला पंचायत के मुखिया राधाकृष्ण साव ने की जबकि संचालन प्रखंड तकनीकी प्रबंधक प्रदीप तिवारी ने किया। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में बीटीएम ने जोर देकर कहा कि अच्छी उपज के लिए मृदा को गुणवत्तापूर्ण सभी खनिज और लवण तत्त्व को समाहित होना आवश्यक है। कार्यक्रम के आखिर में 25 मेहनतकश व प्रगतिशील किसान को स्वायल हेल्थ कार्ड प्रदान किया गया। प्रारंभ में किसानों ने मृदा के खेती किसानी में महत्व के लिए जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई।मौके पर प्रगतिशील कृषक ब्रजेश यादव, शिवनाथ सहित कई मुरमाखुर्द के लोगों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। भास्कर न्यूज | चैनपुर विश्व मृदा दिवस पर चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के भड़गावां पंचायत के हमीरपुर गांव में किसानों के मृदा संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान नाबार्ड प्रबंधक राज कमल ने बताया कि जिस तरह स्वस्थ मां से स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं ठीक उसी प्रकार से खेती करने के लिए मृदा के स्वास्थ्य पर हमें ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मृदा उपचार व मृदा जांच समय समय पर आवश्यक होता है। जिसमें किसानों को मिट्टी नमूना बीज उपचार, बीजामृत, जीवामृत एवं कृषि संबंधित बातों पर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि आज खेती-बाड़ी के लिए बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है ऐसे परिस्थितियों में तकनीकी खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। कार्यक्रम का संचालन कृषि तकनीकी प्रबंधन प्रियंका कुमारी ने किया। वही सहायक तकनीक प्रबंधन, ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ता सरिता कुमारी व किसान महिला, पुरुष उपस्थित थे। भास्कर न्यूज | लातेहार लातेहार प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सैय्यद सलीम फातमी की अदालत ने भरण पोषण वाद मामले में गढ़वा जिला शिक्षा अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गढ़वा जिला के देवगाना मध्य विद्यालय के सरकारी शिक्षक प्रवीण कुमार सिंह पिता स्व. रामनाथ सिंह ओबरा निवासी की शादी लातेहार प्रखंड की निदिंर निवासी संगीता कुमारी से हुई थी। किसी कारण वश शादी टूट गई और संगीता कुमारी ने अदालत में भरण पोषण वाद दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान 29 फरवरी, 2024 को न्यायालय द्वारा प्रत्येक माह संगीता कुमारी को 12 हजार रूपया देने का आदेश दिया गया था। किंतु न्यायालय के आदेश के बाद संगीता को रुपए नहीं दिया जाने लगा। पुन: न्यायालय ने 4 अक्टूबर, 2024 को गढ़वा डीएसई को आदेश जारी किया गया कि प्रवीण कुमार सिंह के खाता से रुपए काटकर संगीता को प्रत्येक माह 12 हजार रुपए का भुगतान करना है। इस आदेश का अनुपालन एक साल बीतने के बाद नहीं हुआ। इस पर न्यायालय ने 2 दिसंबर को गढ़वा डीएसई को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा है कि किस परिस्थिति में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। इसका 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है।


