पंजाब विस स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने तरनतारन कोर्ट में विदेश जाने के लिए मंजूरी की याचिका दी थी, जिसको सोमवार को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। वकील बूटा सिंह ने बताया कि 2020 (कोरोनाकाल) में जहरीली शराब पीने से हुई सैकड़ों मौतों के विरोध में आप नेताओं ने जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स के बाहर अमृतसर-राजस्थान एनएच-54 पर धरना देकर धारा-144 की उल्लंघना की थी। थाना सदर तरनतारन पुलिस ने स्पीकर संधवां, मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, मीत हेयर, हरभजन सिंह ईटीओ, जैकिशन रोडी और अन्य पर केस दर्ज किया था। संधवां 68वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अदालत से मंजूरी मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें ~5 लाख सिक्योरिटी (डिमांड ड्राफ्ट) जमा कराने का आदेश देने के साथ वापस आने पर सूचित करने को कहा है।


