जयपुर | हाईकोर्ट ने 850 पदों की वीडीओ भर्ती-2025 के परिणाम व उत्तर कुंजी को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार व कर्मचारी चयन बोर्ड से 9 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा है। वहीं अदालत ने संबंधित पक्षकारों से पूछा है कि क्यों ना भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए। जस्टिस आनंद शर्मा ने यह निर्देश करनाराम व अन्य की याचिका पर दिया। मामले से जुड़े अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि प्रार्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था। भर्ती की पूर्व की उतर कुंजी में प्रार्थियों का उत्तर सही था, लेकिन भर्ती परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी में उत्तर को बदल दिया। जबकि बोर्ड और सरकारी वेबसाइट में उनका उत्तर सही था। ऐसे में उत्तरों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाए और उसके आधार पर ही भर्ती परीक्षा के परिणाम को संशोधित किया जाए। वहीं तब तक भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई जाए। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब देने के लिए कहा।


