भास्कर न्यूज | जांजगीर शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर पत्नी को पेट्रोल डालकर आग में झोंकने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला ग्राम डूमरीहापारा, थाना जांजगीर का है। जानकारी के मुताबिक रितु राठौर और आरोपी कमलेश राठौर की शादी 2012 में हुई थी। आरोपी शराब का आदी था और अक्सर पत्नी से शराब के लिए पैसे मांगता था। 2 फरवरी 2023 को शाम 6 से 7 बजे के बीच जब रितु ने पैसे देने से मना किया, तो आरोपी ने पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से जली रितु को जेठ और परिजनों ने जिला चिकित्सालय जांजगीर पहुंचाया। डॉ. आकाश थवाईत ने उपचार किया और मुलाहिजा रिपोर्ट तैयार की। घटना की जानकारी मृतका के भाई शरद राठौर ने पुलिस को दी। उन्होंने कहा कि रितु ने स्वयं आग लगाने की जानकारी दी थी। पुलिस ने धारा 307 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। विवेचना के बाद अपर लोक अभियोजक केदार नाथ कश्यप ने शासन ओर से पैरवी की। अदालत ने आरोपी की नियत, घटना की गंभीरता और पीड़िता पर किए गए अत्याचार को देखते हुए कड़ी सजा सुनाई।


