रांची।एसीबी की विशेष अदालत में शनिवार को झारखंड शराब घोटाला मामले में नामजद आरोपी मेसर्स वेलकम डििस्टलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डॉयरेक्टर राजेंद्र प्रसाद जायसवाल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत सुरक्षित आदेश 17 दिसंबर को सुनाएगी। इससे पूर्व शनिवार को याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने बहस की। एसीबी की ओर से आलोक कुमार ने पक्ष रखा। दोनों ओर की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। आरोपी ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 26 नवंबर को याचिका दाखिल की है। बता दें कि शराब घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी के बाद संलिप्त कई लोगों का नाम उजागर हुआ है। ऐसे लोगों को एसीबी गिरफ्तार करने को लेकर प्रयासरत है।


