शाजापुर-नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 साल की सजा:डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

शाजापुर की विशेष पॉक्सो एक्ट अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के एक मामले में आरोपी राहुल उर्फ कार्तिक गोस्वामी (23) को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर विभिन्न धाराओं में अर्थदंड भी लगाया और पीड़िता के पुनर्वास के लिए मुआवजे की सिफारिश की है। जिला मीडिया सेल प्रभारी प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला 15 जून 2023 को दर्ज किया गया था। फरियादी ने अवंतिपुर बड़ोदिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी 26 मई 2023 को शुजालपुर मंडी में कोचिंग के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। उसने आरोप लगाया था कि राहुल उर्फ कार्तिक गोस्वामी उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। रिपोर्ट के आधार पर, अवंतिपुर बड़ोदिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़िता को आरोपी राहुल के कब्जे से बरामद किया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे 26 मई 2023 को शुजालपुर से कालापीपल ले गया था। वहां से वे ट्रेन से भोपाल गए और फिर मंडीदीप के एक मकान में रखकर आरोपी ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए, शाजापुर की पॉक्सो अदालत ने आरोपी राहुल को दोषी ठहराया और उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार भटेले ने की। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपी के खिलाफ दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया।

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