भास्कर न्यूज | बालोद जिला कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी विवेक अरूण नेवलकर (35 वर्ष) को लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के आरोप में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366 के आरोप में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक बसंत कुमार देशमुख के अनुसार अप्रैल 2023 में पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था। 3 अप्रैल 2023 को पार्टी मनाने जा रही हूं कहकर बेटी साइकिल में घर से निकली थी। गांव के चौक के पास साइकिल मिली लेकिन पीड़िता घर नहीं पहुंची। अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा 363 के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपी के कब्जे से छुड़ाकर पीड़िता से बयान लेने पर आपबीती बताई। सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों के बीच पहचान हुई थी। शादी का झांसा देकर आरोपी महाराष्ट्र ले गया। इस दौरान शारीरिक संबंध बनाया। धारा 363, 366, 376 (2) (एन) एवं संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4, 5 (ठ)/6 व 3 (2) (v) अजा, जजा अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जोड़कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की।


